आपातकालीन प्रावधान के टॉप-50प्रश्न ||Emergency||
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 Published On Sep 19, 2024

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भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल से जुड़े प्रावधान हैं. इन प्रावधानों के मुताबिक, देश में किसी भी तरह की असामान्य स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं. इन शक्तियों का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है:
अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है, तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है.
अगर राज्यपाल से पता चलता है कि राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है.
युद्ध आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित मंज़ूरी लेनी होती है.
आपातकाल की घोषणा को रद्द किया जा सकता है. अगर घोषणा को रद्द नहीं किया जाता, तो इसे बाद में संसद के सामने रखा जाना चाहिए.

भारत में अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है:
पहला राष्ट्रीय आपातकाल साल 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान लगा था.
दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल साल 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगा था.
तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल साल 1975 में लगा था, जो मुख्य रूप से आंतरिक राजनीतिक कारणों से लगा था.

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