नाटक :शिक्षा का अधिकार
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 Published On Sep 23, 2024

आप सभी लोग अपने बच्चे को जरूर पढ़ाए जिससे बच्चे अपना जीवन स्तर सुधार सके और शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छा नंबर लाना नही है बल्कि नई बाते सीखना और अपने ज्ञान में वृद्धि करना होता है।
अपने संविधान में कुछ अधिकार दिए है आइए जानते है-

अनुच्छेद 45
इस अनुच्छेद के तहत, भारत में सभी बच्चों को 14 साल की उम्र तक मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।

अनुच्छेद 21A
इस अनुच्छेद के तहत, भारत में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है. यह एक मौलिक अधिकार है।

अनुच्छेद 15(1) (3)
यह अनुच्छेद महिलाओं की शिक्षा से जुड़ा है।

अनुच्छेद 46
यह अनुच्छेद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और समाज के कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों से जुड़ा है।

अनुच्छेद 25, 28(1)(2)(3)
ये अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा से जुड़े हैं।

अनुच्छेद 29
यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की शिक्षा और उनके हितों से जुड़ा है।

अनुच्छेद 30
यह अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों से जुड़ा है।

अनुच्छेद 30(2)
इस अनुच्छेद के मुताबिक, शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी स्कूल के ख़िलाफ़ इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

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