प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य
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 Published On Premiered Mar 6, 2022

#primeminester #pradhhanmantri भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है. अर्थात भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पद को वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है जबकि राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है. प्रधानमन्त्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है. आइये अब प्रधानमंत्री के कार्यों को विस्तृत रूप में जानते हैं.

भारत के 7 प्रधानमंत्री और उनकी अद्भुत कारें

प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां इस प्रकार हैं:

मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

1. मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता हैl राष्ट्रपति केवल उन्ही लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिस प्रधानमंत्री करता है

सामान्य ज्ञान तथ्य
जानें भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य क्या हैं?
नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर भारत के 15वें प्रधानमन्त्री हैं. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा. प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद का नेता होता है. राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं.
HEMANT SINGH
CREATED ON: SEP 20, 2019 11:04 IST
MODIFIED ON: SEP 20, 2019 11:08 IST
All Prime Minister of India
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भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है. अर्थात भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पद को वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है जबकि राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है. प्रधानमन्त्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है. आइये अब प्रधानमंत्री के कार्यों को विस्तृत रूप में जानते हैं.

भारत के 7 प्रधानमंत्री और उनकी अद्भुत कारें

प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां इस प्रकार हैं:

मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

1. मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता हैl राष्ट्रपति केवल उन्ही लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिस प्रधानमंत्री करता है l






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2. यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जायेगा और वह उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है l

3. वह मंत्री परिषद् की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है l


4. किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है l

5. वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है l

6. वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता हैl अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नये सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता l

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नोट: यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई कार्य नही कर सकते हैं अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है l

नियुक्तियों के सम्बन्ध में अधिकार:

प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को निम्न अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राय देने अधिकार है :
I. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

II. भारत का महान्यायवादी

III. भारत का महाधिवक्ता

IV. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों का चुनाव

V. चुनाव आयुक्तों का चुनाव

VI. वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव

संसद के सन्दर्भ में अधिकार: प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है और वह निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है l
1. वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और उसका सत्रवसान करने का परामर्श देता है l


2. वह लोक सभा को किसी भी समय विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है l

3. वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है l

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